नई दिल्ली(ईएमएस)। दिल्ली की कडक़डड़ूमा कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली दंगे षड्यंत्र मामले में आरोपी उमर खालिद को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया। खालिद ने 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वे अपनी बीमार मां की सर्जरी के दौरान उनकी देखभाल कर सकें और पिछले महीने गुजर गए चाचा के चहलुम (चालीसवें दिन) के रस्म में शामिल हो सकें। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने दिल्ली पुलिस के विरोध पर यह फैसला सुनाया। पुलिस ने कहा कि मां की सर्जरी इमरजेंसी नहीं है और खालिद के चाचा दूर के रिश्तेदार हैं। अदालत ने पुलिस की दलीलों से सहमति जताते हुए कहा कि खालिद की बहनें और पिता मां की देखभाल कर सकते हैं। अदालत ने आदेश में कहा, आवेदन में दिए गए कारण उचित नहीं पाए गए, इसलिए आवेदक को वांछित राहत देना उचित नहीं है। आवेदन खारिज किया जाता है। विनोद उपाध्याय / 19 मई, 2026