राज्य
10-Nov-2025
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:: स्वास्थ्य से खिलवाड़! 587 किलो खाद्य सामग्री ज़ब्त, धार रोड की गोल्ड स्टार बेकरी समेत दो प्रतिष्ठानों पर FIR की तैयारी :: इन्दौर (ईएमएस)। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा हाल ही में दिए गए मिलावटखोरों पर कठोर कार्रवाई के निर्देशों का पालन करते हुए, इंदौर ज़िला प्रशासन ने आज एक अभूतपूर्व और व्यापक अभियान चलाया। कलेक्टर शिवम वर्मा के सीधे मार्गदर्शन में, खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग की संयुक्त टीम ने धार रोड स्थित दो प्रमुख बेकरी इकाइयों पर औचक निरीक्षण कर स्वास्थ्य सुरक्षा के साथ हो रहे गंभीर खिलवाड़ का भंडाफोड़ किया। :: गोल्ड स्टार बेकरी में गंदगी और ज़हर! :: कार्रवाई की शुरुआत ममता नगर, धार रोड स्थित गोल्ड स्टार बेकरी से हुई, जिसके प्रोपराइटर मोहम्मद अयान मंसूरी हैं। निरीक्षण के दौरान, टीम ने पाया कि परिसर में अत्यधिक गंदगी व्याप्त थी और कच्चे माल के भंडारण के मानकों का खुलेआम उल्लंघन किया जा रहा था। सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह था कि टोस्ट निर्माण में संदिग्ध आर्टिफिशियल स्वीटनर (संभावित सैकेरीन) का उपयोग किया जा रहा था। प्रोपराइटर ने मौके पर स्वयं यह स्वीकार किया। यह कृत्य न केवल खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 का उल्लंघन है, बल्कि लेबल पर इसकी घोषणा न करना उपभोक्ताओं को गुमराह करने का गंभीर प्रयास माना गया है। प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से बेकरी के समस्त खाद्य कारोबार को स्थगित करते हुए फैक्ट्री को सील कर दिया। यहाँ से गोल्ड स्टार प्रीमियम टोस्ट, मैदा, पाम ऑयल और कस्टर्ड पाउडर सहित कुल 587 किलोग्राम निर्मित और कच्चा माल जब्त किया गया। :: रेहान फ़ूड प्रोडक्ट्स भी शिकंजे में :: इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए, टीम ने ग्राम बांक, धार रोड स्थित रेहान फ़ूड प्रोडक्ट्स पर भी छापा मारा, जहाँ प्रोपराइटर फारुक हुसैन द्वारा टोस्ट का निर्माण किया जाता था। इस प्रतिष्ठान से प्रीमिक्स, मैदा और तैयार टोस्ट के नमूने जाँच के लिए लिए गए और 318 किलोग्राम प्रीमिक्स तथा 200 पैकेट टोस्ट को जब्त किया गया। :: आगे की कानूनी प्रक्रिया :: कलेक्टर शिवम वर्मा ने दृढ़ता से कहा कि शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जब्त किए गए सभी 07 नमूनों को गहन विश्लेषण के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, भोपाल भेजा जा रहा है। रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत, दोनों प्रतिष्ठानों के विरुद्ध अग्रिम वैधानिक और आपराधिक कार्रवाई (FIR) सुनिश्चित की जाएगी। प्रकाश/10 नवंबर 2025